मूल पत्रावली कोर्ट नहीं भेजने पर एसडीएम पर लगा तीन हजार रुपये का जुर्माना
प्रतापगढ़। सिविल जज के आदेश के बाद भी मूल पत्रावली कोर्ट नहीं भेजने पर न्यायालय ने एसडीएम सदर पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाय है। मूल पत्रावली को तलब करने के लिए कोर्ट 29 सितंबर 2017 से पत्राचार कर रहा है।
सिविल जज राकेश चौरसिया की कोर्ट में रामनाथ बनाम जगन्नाथ वाद वर्ष 2001 में दाखिल किया गया था। कोर्ट ने 29 सितंबर 2017, दो अप्रैल 2022, 18 अप्रैल 2022, 23 अगस्त 2022 को पत्र जारी करके एसडीएम सदर से मूल पत्रावली कोर्ट में भेजने को कहा था लेकिन यह नहीं भेजी गई। अभी तक फाइल नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए एसडीएम के वेतन से तीन हजार रुपये न्यायालय के कोष में जमा करने का आदेश दिया है। संवाद
गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत खारिज
प्रतापगढ़। एडीजे हरविंदर सिंह ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पवन मिश्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीड़ित के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई थी। संवाद