फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पॉक्सो कोर्ट ने महिला अस्पताल के डॉक्टर को तलब कर मांगा स्पष्टीकरण

विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जिला महिला अस्पताल की डॉ. मोहिनी गुप्ता को 20 अक्तूबर 2022 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट पहुंचकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया है।
विज्ञापन

न्यायालय ने जारी आदेश में कहा है कि किन परिस्थितियों में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नियमित प्रपत्रों पर न करके लापरवाही पूर्वक किया गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है इस लापरवाही पर क्यों न विभागीय कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों की निर्देशित किया जाए। बताया गया कि डॉ. मोहिनी गुप्ता के समक्ष 18 अक्तूबर 2022 को बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम में थाना महेशगंज के विवेचक, महिला सिपाही द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया।
आरोप है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लैंगिग उत्पीड़न से संबंधित विधिक परीक्षण निर्धारित आख्या प्रपत्र पर मेडिकल परीक्षण नही किया गया और न ही मेडिकल परीक्षण में मुकदमा अपराध संख्या व धारा अंकित की गई। पीड़िता के नाबालिग होने की दशा में उसके अभिभावक की सहमति या असहमति का उल्लेख भी नही किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें