पंचायत चुनाव में जिपं सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य को खर्च करने के लिए धनराशि आयोग ने तय कर दी है। प्रशासनिक अमला प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखेगा। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को हर दिन दिशा निर्देश जारी कर रहा है। वर्ष 2015 में होने वाले चुनाव में आयोग ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 25 हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार रुपये खर्च करने की सीमा तय की है।
इसके अलावा उन महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो सामान्य वर्ग की हैं और अनुसूचित या पिछड़ी जाति के व्यक्ति से विवाह कर लिया हो। या अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के व्यक्ति द्वारा गोद ली गई हों। ऐसी महिलाओं को आरक्षण में स्थान नहीं मिलेगा। केवल उन्हीं महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उनके परिवार से आती हैं। आरक्षित पदों पर जिपं व बीडीसी सदस्य के लिए चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र के साथ निर्वाचन की दशा में प्रारूप ब की नोटरी शपथपत्र के साथ करानी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र नोटरी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार में से किसी एक से सत्यापित कराकर दाखिल करना होगा।