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Pratapgarh News: कनेक्शन की देरी पर अतिरिक्त शुल्क संशोधित करने का आदेश

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स्थाई लोक अदालत ने प्रतापगढ़ विद्युत वितरण खंड के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को विद्युत कनेक्शन देते समय तार और पोल के लिए अधिक धनराशि जमा कराने के मामले में एक माह के भीतर नया संशोधित बिजली बिल उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। कोहड़ौर के रामपुर गांव की वादी मुकदमा राबिया के मुताबिक 21 दिसंबर 2021 को उन्होंने बिजली विभाग में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। तार और पोल लगाने में देरी करते हुए जेई ने 175 मीटर के तार के लिए सरकारी शुल्क जमा कराया जबकि वास्तविक स्थिति में वादी के घर से ट्रांसफाॅर्मर की दूरी लगभग 75 मीटर थी। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राम नारयण, सदस्य सुमन पांडेय ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद विद्युत निगम के अफसरों को एक माह के भीतर अतिरिक्त बिल की धनराशि को संशोधित करने का आदेश दिया है।
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