विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग से दुराचार के आरोपी कुंडा के बलदी का पुरवा गांव के बृजेश साहू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास ( जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए) तथा साठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास को दी जाएगी।
वादी मुकदमा के अनुसार 28 मई 2019 को उसकी नाबालिग बेटी से आरोपी बृजेश साहू ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। साथ ही पुलिस व परिजनों को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
पीड़िता ने कोर्ट में पूरे मामले की जानकारी दी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।