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दहेज हत्या के मामले में सास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

सार

सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पट्टी के ढिढुई गांव की गीता देवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा के अनुसार, 17 जून 2021 को उसने बेटी रूपा की शादी आरोपी के बेटे आनंद के साथ की थी। 25 नवंबर 2021 को ससुरालीजनों ने सूचना देकर बताया कि रूपा की हालत अचानक गंभीर हो गई है। वादी मुकदमा व उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो रूपा का शव रखा था।
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सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पट्टी के ढिढुई गांव की गीता देवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा के अनुसार, 17 जून 2021 को उसने बेटी रूपा की शादी आरोपी के बेटे आनंद के साथ की थी।
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25 नवंबर 2021 को ससुरालीजनों ने सूचना देकर बताया कि रूपा की हालत अचानक गंभीर हो गई है। वादी मुकदमा व उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो रूपा का शव रखा था। इस मामले में वादी की ओर से पति, सास व ससुर पर दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने डीजीसी व एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी सास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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