अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम (एफटीसी) विष्णु देव सिंह ने पुरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव में पांच साल पहले दहेज के खातिर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के दोषी को आठ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी को 12 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
कोखराज कोतवाली के टीकरडीह निवासी मैकूलाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी 2018 को उसकी बेटी सीमा को दामाद सोनू निवासी मोहिउद्दीनपुर ने जिंदा जलाकर मार डाला। सोनू दहेज में बाइक की मांग कर उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था।
मामले में वादी की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत सोनू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला एफटीसी कक्ष संख्या एक की अदालत में चला। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने कोर्ट में वादी सहित कई लोगों की गवाही कराई।
दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।