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शराब तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश आलोक द्धिवेदी की कोर्ट ने शराब तस्करी के आरोपी उदयपुर इलाके के कटरिया गांव के शेर बहादुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता इंद्रकांत पांडेय ने बताया कि 6 सितंबर को आरोपी को पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में भेजा है।
पुलिस के अनुसार आरोपी समाज विरोधी कामकाज कर धनलाभ प्राप्त करने को संगठित अपराध गिरोह का संचालन कर रहा था। शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद
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