एडीजे और विशेष न्यायाधीश एफटीसी अजय कुमार ने शुक्रवार को सिपाही की हत्या के दोषी थाना रानीगंज के बुढौरा कुंभापुर निवासी इरशाद अली को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरुण कुमार सिंह ने की।
वादी मुकदमा आरक्षी राजन प्रसाद ने बताया कि 18 अप्रैल 2017 को सुबह 10 बजे वह सिपाही राजकुमार सिंह के साथ इरशाद अली के घर गांव बुढ़ौरा कुंभापुर में डोजियर भरने गए थे। इरशाद की मां से बात कर दोनों लोग वापस आ रहे थे तभी इरशाद बाउंड्रीवाल लांघकर वहां पहुंचा और पिस्टल से हवाई फायर करते हुए कहा कि आज सभी फसाद की जड़ को खत्म कर देंगे। सिपाही राजकुमार सिंह बाइक स्टार्ट करने लगे तभी इरशाद ने बाइक पर दूसरा फायर किया। जमीन पर तीसरा फायर करने के बाद उसने सिपाही राजकुमार सिंह के सीने के नीचे चौथा फायर झोंक दिया। जिससे वह घायल हो गए। इरशाद ने उनपर पर भी फायर किया लेकिन वह बच गए। घटना की जानकारी प्रभारी निरीक्षक को दी। हल्ला होने पर इरशाद बाइक लेकर भाग गया। मौके पर पहुुंचे पुलिसकर्मी वाहन से घायल सिपाही राजकुमार सिंह को अस्पताल ले गए। रास्ते में 108 एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी इरशाद अली को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।