एफटीसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, लालगंज में 24 अप्रैल 2017 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम सुमित पवार ने अधिवक्ता धनंजय मिश्रा की हत्या के मामले में लालगंज के रामपुर बावली गांव के शेर अली उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
वादी मुकदमा विनीत कुमार मिश्रा के अनुसार 24 अप्रैल 2017 की शाम वह अपने अधिवक्ता भाई धनंजय मिश्रा के साथ बाइक से रामपुर बाजार से घर आ रहे थे। प्रताप रुद्रपुर गांव के पास पुलिया पर पहले से ही घात लगाकर बैठे चार अज्ञात लोगों ने हत्या करने की नीयत से कई फायर किया। बदमाश लाल रंग की पल्सर व सफेद रंग की अपाचे बाइक से आए थे।
गोली लगने की वजह से वादी के भाई धनंजय की मौत हो गई थी। लालगंज पुलिस ने गहनता से हत्याकांड की विवेचना की तो शातिर अपराधी शेर अली उर्फ सोनू का नाम सामने आया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने पैरवी की।