अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने बालिका के अपहरण, दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कंधई थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी अमन उर्फ प्रीत को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, 48 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
वादी मुकदमा के अनुसार वह मजदूरी करती थी। 22 सितंबर 2020 को उसकी सात वर्ष की बेटी को बहला कर आरोपी पड़ोसी के शौचालय में ले गया। आरोपी ने दुराचार के बाद उसे परिजनों को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर वादी को घटना की जानकारी हुई तो उसने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने पैरवी की।