जिला जज अब्दुल शाहिद ने हत्या के दोषी थाना पट्टी के जैतापुर निवासी उदय राज यादव को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा तथा एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
वादी मुकदमा हीरालाल निवासी जैतापुर थाना पट्टी के अनुसार 8 जून 2020 को वह अपने भाई उदय राज एवं गांव के नन्हे वर्मा के साथ खेत में चारपाई पर बैठकर तिलहन व मूंग की रखवाली कर रहा था। बड़े भाई राम अभिलाष घर के पास चारपाई पर सोए हुए थे। परिजनों ने सूचना दी कि बड़े भाई खून से लथपथ चारपाई पर पड़े थे, उनके गले से खून बह रहा था। उन्हें सीएचसी पट्टी लेकर गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित किया गया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने उदयराज पर मुकदमा दर्ज किया था।