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दुराचार के आरोपी को बीस वर्ष का कारावास

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प्रतापगढ़ । एडीजे पॉक्सो पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आदर्श पांडेय उर्फ मुन्ना निवासी रामपुर खागल थाना पट्टी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस धनराशि का अस्सी प्रतिशत हिस्सा पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आधार की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। वादी के अनुसार उसकी पुत्री से आदर्श पांडेय उर्फ मुन्ना ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया। बाद में शादी से इनकार कर दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की। वहीं एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मिथिलेश कुमार निवासी दूबेपुर थाना बाघराय को छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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