गैंगस्टर में दोषी को दस वर्ष की कैद, पांच हजार जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर की अदालत के विशेष न्यायाधीश कुंदन किशोर की कोर्ट ने नवाबगंज के अस्थान गांव के जेल में बंद आरोपी फरहान को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
आरोपी फरहान 23 जून 2012 से जेल में बंद है। गैंगस्टर कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसने जुर्म स्वीकार किया। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंद्रकांत पांडेय ने की।
दरअसल पुलिस की ओर से गंभीर अपराध के दोषियों का आरोप पत्र कोर्ट में अब समय पर प्रेषित किया जा रहा है। गैंगस्टर कोर्ट ने दो माह के भीतर अब तक चार आरोपियों को सजा सुनाई है।