एडीजे और विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो आलोक द्विवेदी ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को दोषी पाते हुए महेशगंज थाना क्षेत्र के संदीप पटेल को चार वर्ष के कारावास तथा 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। पीड़िता के अनुसार 21 सितंबर 2016 को शाम छह बजे वह खेत में घास लेने गई थी, तभी संदीप कुमार पटेल ने उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया और उससे छेड़खानी की। जब उसने विरोध किया तो उसे भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट में मामले की पैरवी अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने की। संवाद