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प्रतापगढ़ : आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद दोषमुक्त, एसडीएम पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Wed, 17 Aug 2022 02:03 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़

सार

जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जमीन बस्ती गांव निवासी हरिबंश सिंह वर्ष 2014 में अपना दल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। प्रचार के दौरान तत्कालीन एसडीएम लल्लनराम की ओर से पूर्व सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
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आदर्श आचार संहिता के मामले में दोषमुक्त होने पर कोर्ट से बाहर निकलते पूूर्व सांसद हरिवंश सिंह। स? - फोटो : PRATAPGARH
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विस्तार
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अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी बलराम दास जायसवाल ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद हरिबंश सिंह को दोषमुक्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराने वाले एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।

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जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जमीन बस्ती गांव निवासी हरिबंश सिंह वर्ष 2014 में अपना दल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। प्रचार के दौरान तत्कालीन एसडीएम लल्लनराम की ओर से पूर्व सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में वादी मुकदमा लल्लन राम ने पट्टी कोतवाली में अद प्रत्याशी हरिबंश सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।


जिसमें कहा गया था कि दीनदयाल पब्लिक स्कूल कस्बा पट्टी के पास प्रत्याशी हरिबंश सिंह का कार्यालय है। बिना अनुमति के प्रत्याशी द्वारा विद्यालय के भीतर जनसभा की जा रही थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तत्कालीन एसडीएम पट्टी द्वारा दर्ज कराए गए मामले को मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में दोषी पाया।
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मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने पूर्व सांसद हरिबंश सिंह को दोषमुक्त करते हुए तत्कालीन एसडीएम पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश प्रदेश सरकार के सचिव को भेजने के लिए कहा गया है।

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