खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर सवा दो लाख का जुर्माना
जांच में मिलावट की हुई थी पुष्टि, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मिलावट खोरों को अपना पक्ष रखने का दिया था मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। खाद्य पदार्थों में मिलावट करके ग्राहकों के सेहत से खिलवाड़ करने वाले 14 दुकानदारों पर सवा दो लाख रुपये का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। इसमें अधिकांश मामले मिलावट करके दूध और पनीर बेचने के हैं। कोर्ट ने मिलावटखोरों को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया था।
अपर जिलाधिकारी और न्याय निर्णायक अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा की कोर्ट ने कहा है कि अगर जुर्माने की रकम नहीं जमा की जाती है, तो आरसी जारी करके वसूली की जाए। रानीगंज कैथौला के अमरनाथ केसरवानी को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पापड़ (मुनीम जी बांड) विक्रय करने पर, कंधई के जोगीपुर निवासी अरविंद कुमार को मिश्रित दूध बेचने, बाघराय के रोर निवासी कामता प्रसाद को स्टार्च युक्त कलाकंद बेचने, भुपियामऊ के अमित सिंह को घटिया पनीर बेचने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कौलापुर के राजाराम को मिश्रित दूध बेचने, मदाफरपुर निवासी अंबुज मौर्या को घटिया पनीर बेचने, सरायजीत राय के रहने वाले दिलीप यादव को मिश्रित दूध बेचने, पाइक रोड निवासी सिद्दीक को घटिया सेंवई बेचने , मोहनगंज के अर्जुन को अवमानक आयोडीन नमक बेचने पर पांच-पाचं हजार रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने को कहा है। इसी तरह धनुहा निवासी आदित्य यादव को मिश्रित भैंस का दूध बिक्री करने पर 50 हजार रुपये, रानीगंज के देवासा निवासी राहुल यादव को मिश्रित दूध बेचने पर 80 हजार रुपये, भदौसी गड़वारा को मिश्रित दूध बेचने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पूरे ललऊ निवासी विनोद कुमार को मिथ्याछाप ड्राई फ्रूट काजू की बिक्री करने और टेऊंगा निवासी विजय सिंह को मिथ्याछाप ड्राई फ्रूट काजू की बिक्री करने पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। संवाद