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Pratapgarh News: अवैध तमंचा रखने के दोषी को अर्थदंड

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अपर सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी सौम्या गिरि ने सरायअकिल कोतवाली में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मुकदमे के आरोपी को जुर्म कबूल करने पर एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोखराज पुलिस ने वर्ष 1992 में सरायअकिल कोतवाली के खोंपा निवासी नूरूल हुदा के पास से एक अवैध तमंचा बरामद कर मुकदमा दर्ज किया था। 32 वर्ष बीतने के बाद भी सरायअकिल थाने की पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर आरोपी ने शनिवार को अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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