डीएम के आदेश पर किशोरी का मेडिकल कराकर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जबकि पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के बजहाभीट गांव निवासी किशोरी को उसकी चचेरी बहन नौकरी दिलाने के लिए चंडीगढ़ ले गई थी। वहां उसे एक होटल पर दे दिया गया, जहां उसके साथ दुराचार किया गया। उससे देह व्यापार के लिए कहा जाने लगा। इंनकार पर उसकी पिटाई की जाती थी। जैसे तैसे किशोर घर लौटी।
बुधवार की देर शाम जिलाधिकारी के निर्देश पर उसकी चचेरी बहन फूलन पत्नी सूरज कुमार निवासी रायबरेली, पति सूरज कुमार, बहन संजू पुत्री अंगन निवासी बजहाभीट, भाई राज व चंडीगढ़ के होटल संचालक पंकज के विरुद्ध 363, 366, पास्को एक्ट, देह व्यापार के लिए प्रेरित करने और लैंगिग शोषण की धाराएं लगाईं गईं हैं। उधर, कई आरोपियों को गांव के लोगों ने प्रधान के घर पर बंधक बना रखा है। पुलिस ने उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया है। एसओ मानिकपुर संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि किशोरी की हालत खराब होने के कारण उसका बयान नहीं हो पाया है। इसके चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बयान के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।