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14 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

Tue, 09 Aug 2016 12:01 AM IST
प्रतापगढ़ अमर उजाला ब्यूरो
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मानव शरीर पर प्रतिकूल असर के मद्देनजर इन फिक्स डोज कांबिनेशन ड्रग्स को बैन किया गया है।
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 ड्रग इंस्पेक्टर ने छापामारी कर 14 मेडिकल स्टोर से दवा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। इसमें कुछ का नमूना फेल आ गया। कुछ में गंदगी, एक्सपायरी दवा के साथ कई कमियां जांच के दौरान मिली थीं। रिपोर्ट आने के बाद 14 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस भेजकर अग्रिम आदेश तक दवा वितरण पर रोक लगा दी गई है।
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ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने कमीशभनर के साथ श्रीराम चौराहा स्थित दिनेश मेडिकल स्टोर, आसपुर देवसरा स्थित शिखा मेडिकल स्टोर, कुंडा स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर, केके मेडिकल स्टोर, टाऊन मेडिकल स्टोर, बभनपुर स्थित रविकांत मेडिकल स्टोर, बलीपुर स्थित श्रद्धा मेडिकल स्टोर, जगरूपपुर स्थित नवीन मेडिकल स्टोर, डेरवा के केसरवानी मेडिकल स्टोर, कचहरी रोड पर स्थित जमजम मेडिकल स्टोर, पट्टी स्थित सिंह एंड संस मेडिकल स्टोर, नवाबगंज के लवाना भवानीगंज स्थित मनोज मेडिकल स्टोर, ढकवा स्थित मौर्य मेडिकल स्टोर, पंजाबी मार्केट के मेडिको दवा केन्द्र पर छापामारी की थी।

 यहां कई कमियां मिली थीं। इस पर इन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। दवा बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अग्रीम आदेश आने तक दवा बिक्री करते पाए जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
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14 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सप्ताह भर के  अंदर पूर्ण कागजात विभाग में जमा करने वाले संचालक दवा बिक्री कर सकते हैं। कागजात न जमाकरने वाले संचालकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही निलंबित मेडिकल स्टोर संचालक दवा बेचते पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी।
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सीमा वर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर।

 
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