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किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

Sun, 28 Oct 2018 12:19 AM IST
pratapgarh
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प्रतापगढ़। एडीजे आरएन पांडेय ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास और 1,15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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कंधई इलाके की एक किशोरी का 23 दिसंबर 2014 को रात दस बजे उस समय अपहरण हो गया था जब वह छप्पर के नीचे सो रही थी। परिजनों ने जानकारी होने पर आसपुर देवसरा इलाके के पूरे दलपत शाहपुर निवासी सावन कुमार उर्फ गुड्डू के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। एडीजे कोर्ट में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष का कारावास और 1,15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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