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High Court : पीटर बलदेव को स्टे देने से कोर्ट ने किया इन्कार, 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Fri, 31 May 2024 02:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़

सार

यह आदेश प्रभारी जिला जज डॉ.दिनेश चंद शुक्ला ने पीटर बलदेव की प्रस्तुत अपील पर उनके अधिवक्ता एवं विपक्षी चर्च ऑफ नार्थ इंडिया एवं बिशप मॉरिस एडगर दान के अधिवक्ता ओंकार नाथ मिश्र व अंबिकेश्वर मिश्र को सुनकर दिया है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पीटर बलदेव की ओर से बिशप पद से हटाने के लिए सिविल जज की अदालत में प्रस्तुत किए गए मुकदमे को खारिज कर दिए जाने के आदेश के विरुद्ध पेश की गई अपील में अदालत ने स्टेऑर्डर देने से इन्कार कर दिया है।

यह आदेश प्रभारी जिला जज डॉ.दिनेश चंद शुक्ला ने पीटर बलदेव की प्रस्तुत अपील पर उनके अधिवक्ता एवं विपक्षी चर्च ऑफ नार्थ इंडिया एवं बिशप मॉरिस एडगर दान के अधिवक्ता ओंकार नाथ मिश्र व अंबिकेश्वर मिश्र को सुनकर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि मामले में इस तथ्य का भी निश्चय होना है कि अपील में सही पक्षकार बनाए गए या नहीं। यह भी कहा कि वादी का वाद निरस्त हो चुका है। ऐसे में जब तक वाद अस्तित्व में नहीं रहता, तब तक उसके संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने मामले की मूल पत्रावली को तलब करने व सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख नियत की है।

पीटर बलदेव को बिशप पद से बर्खास्त किए जाने के विरुद्ध स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि ऐसे मामलों में सिविल न्यायालय से उपचार नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्योंकि, यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।

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