अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अजय सिंह ने दिनदहाडे़ फरसे से घायल कर अधेड़ की हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बाघराय इलाके के उमरी कोटिला के महन्दापुर छिपिया निवासी नरेंद्र कुमार यादव ने 21 जनवरी 2009 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि सुबह सात बजे उसके पिता महरानीदीन पंपिंगसेट पर खेत देखने गए हुए थे। गांव के रमेश गौतम, राम सिंह, रामसेवक यादव और मोहनलाल यादव ने फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिता की आवाज सुनकर दौड़े भाई जियालाल को भी मारपीट कर अधमरा कर दिया। शोर सुनकर गांव के लोगों के दौड़ने पर आरोपी भाग निकले। अपर सत्र न्यायधीश अजय सिंह के कोर्ट में मामला पहुंचने पर अभियुक्त पक्ष के वकील ने बचाव में अनेक गवाह प्रस्तुत किए। मगर चश्मदीद गवाहों के बयानात के आगे सभी झूठे साबित हुए। कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वादी की ओर से एडीजीसी मो. नसीम खां ने पैरवी की।