एसबीआई लीलापुर में करोड़ों के घपले में शामिल ठेकेदार राजेश कुमार पांडेय को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आरोपी ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में वाद दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जिले के लीलापुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में करोड़ों रुपये के घपले में शामिल बर्खास्त शाखा प्रबंधक के करीबी ठेकेदार राजेश कुमार पांडेय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पुलिस की विवेचना में राजेश कुमार पांडेय का नाम शामिल होने पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में वाद दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के बाद ठेकेदार की याचिका खारिज कर दी है। याचिका निरस्त होने के बाद ठेकेदार की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लीलापुर पुलिस ने गबन मामले ठेकेदार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया था।