अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो आलोक द्विवेदी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाने पर बाल अपचारी को बीस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार थाना संग्रामगढ़ में 03 सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया गया था कि दोपहर में उसकी बारह वर्षीया नाबालिग बेटी, बकरी चराने गई थी, तभी किशोर अपचारी ने बुरी नीयत से मौका पाकर उसके साथ दुराचार किया।
साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने जब घर पहुंचकर परिजनों को वाकये की जानकारी दी और परिजन उलाहना देने गए तो उनके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई । पीड़ित की ओर से विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने पैरवी की।