एससीएसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश हरविंदर सिंह की कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म की आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के लोहिंदा गांव के आरोपी गुफरान अहमद,रुद्र प्रकाश विश्वकर्मा आसपुर देवसरा के रामगंज गांव के मोनू प्रजापति की ओर जमानत प्रार्थना पत्र की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी कृष्णचंद्र पांडेय ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार बीते 7 मई पुलिसभर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए पीड़िता गांव के समीप सुबह के समय दौड़ लगाने गई थी।
आरोपियों ने उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया । अपहरण कर नशीला पदार्थ सुंधाकर उसके साथ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या की धमकी दी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।