एससी एसटी की विशेष अदालत ने सांगीपुर थाना क्षेत्र के सिलौंधी गांव के रहने वाले रवींद्र यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय शासकीय अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमे के अनुसार बीते 4 अप्रैल की सुबह उसकी बेटी ने घर के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी की कई बार मृतका के मोबाइल पर बातचीत हुई थी। आरोपी की ओर से मृतका को किसी प्रकरण में ब्लैकमेल किया जा रहा था। इससे वह अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।