अपर सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की कोर्ट ने संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले दुराचार व धमकी देने के आरोपी शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों में बताया कि पीड़िता के अनुसार 7 नवंबर 2022 की शाम वह घर के पास शौच को जा रही थी।
गांव के पास जंगल के करीब पहले से घात लगाकर बैठे आरोपी ने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मोबाइल में पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया था। आरोपी ने पीड़िता को पुलिस से शिकायत करने पर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी थी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।