जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शांभवी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों एवं मामलों के निस्तारण के लिए गठित स्थायी लोक अदालत में सदस्य पद पर नियुक्ति प्रस्तावित है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में यातायात सेवा, डाक, तार एवं टेलीफोन सेवा, बिजली, प्रकाश एवं जल सेवा, सफाई एवं स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल एवं औषधालय, बीमा सेवा, शैक्षिक एवं शिक्षण संस्थान तथा आवास एवं भू-संपदा सेवाओं से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। संवाद