सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने 18 साल बाद पट्टी स्थित डीआरएस हॉस्पिटल पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। फोरम ने एक माह के अंदर पीड़ित पक्ष को भुगतान करने को कहा है।
पट्टी के उड़ैयाडीह निवासी मो.सलीम ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके पट्टी स्थित डीआरएस हॉस्पिटल की मनमानी को उजागिर किया था। वादी के मुताबिक वर्ष 2005 में एक सड़क दुर्घटना में वह घायल हो गया। जब वह डीआरएस हॉस्पिटल पहुंचा, तो डाॅक्टर की गैरमौजूदगी में अप्रशिक्षित कर्मियों द्वारा एक्सरे किया गया। उस दौरान बताया कि हल्की चोट लगी है। इसके बदले में मोटी रकम ली गई। 18 वर्ष तक चले मुकदमे में दोनों पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य भी रखे। उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र और सदस्य सहसराम पांडेय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए हॉस्पिटल को दो लाख रुपये जुर्माना एक माह के अंदर अदा करने को कहा है।