विशेष न्यायालय एफटीसी-दो ने शुक्रवार को मारपीट और धमकी देने के चार दोषियों को आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन कारावास का आदेश दिया। एपीओ प्रभात किरन ने बताया कि थाना जेठवारा के बाबूपुर निवासी मुन्ना सिंह, विश्वनाथ सिंह व पप्पू सिंह तथा मानधाता थाना के नारायनगंज निवासी मकबूल को स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने के आधार पर कोर्ट ने मारपीट, धमकी देने सहित अन्य धाराओं में आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर 15 दिन कारावास भुगतने का आदेश कोर्ट ने दिया।