प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष आलोक द्विवेदी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी रानीगंज अजय पटेल को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और साठ हजार अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। वादी मुकदमा ने 09 जून 2021 को रानीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह घर से सौ मीटर दूरी पर दुकान चलाता है। घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। जिसका फायदा उठाकर अजय पटेल घर में घुस गया और जबरन मुंह पर गमछा बांधकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। धमकी दी थी कि मुंह खोलने पर जान से मार देगा। पीड़िता की ओर से देवेश चंद्र त्रिपाठी और अशोक त्रिपाठी ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। संवाद