विशेष न्यायधीश पॉक्सो अधिनियम पारूल वर्मा ने दुष्कर्म के दोषी थाना बाघराय के एक गांव निवासी झल्लर को 20 वर्ष कारावास और 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश कोर्ट ने दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।
एक महिला के अनुसार उसकी नाबालिग नातिन 20 मई 2018 को बकरी चराने गई थी। बकरी गांव के ही झल्लर के खेत में चली गई। झल्लर ने बकरी को पकड़कर अपने घर पर बांध लिया। जब उसकी नातिन बकरी लेने गई तो झल्लर ने घर के अंदर खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने न्यायालय में घटना के बारे में बताया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी झल्लर को 20 वर्ष कारावास और 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया। घटना के बाद से दोषी झल्लर जिला कारागार में निरुद्ध है। संवाद