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Pratapgarh News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को बीस वर्ष की कैद, 30 हजार जुर्माना

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20 years imprisonment for raping a teenager, 30 thousand fine
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अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी के घर में घुसकर डराकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाने पर बीस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को तीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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वादी मुकदमा के अनुसार 20 अगस्त 2014 को उसकी मां आंगन में सो रही थी तभी अभियुक्त शकीब व इकबाल दीवार फांदकर पर उसके आंगन में आ गए और आरोपी शकील ने पीड़िता का मुंह दबा लिया इस दौरान इकबाल ने तमंचा सटाकर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपियों ने हत्या की धमकी दी थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक त्रिपाठी व देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।
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