20 years imprisonment for raping a teenager, 30 thousand fine
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी के घर में घुसकर डराकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाने पर बीस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को तीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
वादी मुकदमा के अनुसार 20 अगस्त 2014 को उसकी मां आंगन में सो रही थी तभी अभियुक्त शकीब व इकबाल दीवार फांदकर पर उसके आंगन में आ गए और आरोपी शकील ने पीड़िता का मुंह दबा लिया इस दौरान इकबाल ने तमंचा सटाकर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपियों ने हत्या की धमकी दी थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक त्रिपाठी व देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।