पीलीभीत में चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुम्बुल इरशाद ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो माह का कारावास और 75 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना वादी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
सर्राफ सुरेंद्र चंद्र वर्मा ने नौ दिसंबर 2018 को न्यायालय में वाद दायर कराया था। वाद में कहा गया था कि वह आभूषण बेचने का कार्य करते हैं। शहर के जेपी रोड पर उनकी दुकान है। सदर कोतवाली के मोहल्ला देश नगर निवासी अहमद रवी ने उनकी दुकान से नौ दिसंबर 2018 को कुछ सोने के जेवर लिए थे। उनका मूल्य 67 हजार रुपये बना था। 17 हजार नकद दिए थे, जबकि 50 हजार का चेक दिया था।
चेक को नकदीकरण के लिए बैंक के खाते में लगाया, मगर अहमद रवी के खाते में पर्याप्त रुपये न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा, जो उन्होंने लेने से मना कर दिया। इसके बाद न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने के और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दंडित किया है।