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Pilibhit News: अफीम बरामदगी के दोषी को तीन साल की सजा

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पीलीभीत। एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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थाना अमरिया में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने उदयपुर मोड़ के पास से आरोपी चांद बाबू निवासी थाना अमरिया को 85 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई और साक्ष्यों को सही मानते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विजय कुमार हिमांशु ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने आदेश में कहा कि अपील अवधि तक सजा स्थगित रहेगी। अपील न होने पर आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जाएगा। संवाद
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