पीलीभीत। गो तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सिंह ने तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, लेकिन तीनों को जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त किया गया है।
थाना पूरनपुर के उपनिरीक्षक उदयवीर सिंह ने थाना पूरनपुर में फर्द बरामदगी दाखिल कर अलग-अलग तीन रिपोर्ट दर्ज कराईं। कहा कि 14 नवंबर 2021 को उप निरीक्षक योगेंद्र यादव, हमराही पुलिस कर्मियों के साथ रात्रि गश्त पर थे।
मुखबिर ने बताया कि मुजफ्फरनगर मार्ग पर राजीव नगर चौराहे से पहले कुछ व्यक्ति खुटार की तरफ से एक गाय के बछड़े की हत्या करने के लिए शेरपुर लेकर जा रहे हैं। कुछ देर बाद तीन व्यक्ति एक गोवंश को मारते-पीटते तेज कदमों से हांकते हुए लाते दिखे। रुकने को कहा तो आरोपी तालिब ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया।
पुलिस ने दो लोगों को मौके से पकड़ लिया, जबकि एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में तीन मुकदमे दर्जकर विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद तालिब, बड़े व एजाज को पांच-पांच वर्ष की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नंदन बाबू गंगवार ने की ।