कलीनगर। सिमरा ताल्लुके महाराजपुर गांव में सीलिंग की 181 एकड़ जमीन पर काबिज कब्जेदारों पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने तहसीलदार को निर्देश जारी किए हैं।
तहसील क्षेत्र के गांव सिमरा ताल्लुके महाराजपुर में सीलिंग की 181 एकड़ जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जे हैं। इसको लेकर भाकियू की ओर तहसील और जिला प्रशासन को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे। उच्च अफसरों के समक्ष मामला पहुंचा। इसके बाद एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने राज्य सरकार के हित व कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कराया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की ओर से बताया गया कि खाता संख्या 177 में अंकित 181 एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहित सीलिंग भूमि है। इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा राज्य सरकार में निहित भूमि पर अतिचार माना जाना चाहिए।
राज्य सरकार में निहित सीलिंग भूमि पर अनाधिकार रूप से काबिज व्यक्तियों की नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में पक्षकारों को कागजात समेत पक्ष रखने को कहा गया, लेकिन किसी ने कोई पक्ष नहीं रखा। न ही फसल का दावा किया गया। एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने बताया कि मामले में तहसीलदार को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस 65 एकड़ भूमि पर गेहूं, 20 एकड़ भूमि पर गन्ना और 45 एकड़ पर पेड़ी लगी हुई है।