बीसलपुर (पीलीभीत)। डीएम संजय कुमार सिंह ने आरोपों का संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर रसायाखानपुर के प्रधान राशिद मियां के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम ने जांच के लिए कमेटी भी गठित की है।
रसायाखानपुर के कुछ लोगों ने काफी समय पूर्व डीएम को संयुक्त शिकायती पत्र भेजकर ग्राम प्रधान पर गांव के विकास के लिए आए पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। डीएम द्वारा गठित की गई कमेटी द्वारा की गई जांच में 3,2952 रुपये का दुरुपयोग किए जाने की पुष्टि हुई।
डीएम ने इस संबंध में ग्राम प्रधान राशिद मियां और ग्राम पंचायत अधिकारी जाकिर अली से स्पष्टीकरण मांगा। ग्राम पंचायत अधिकारी का स्पष्टीकरण तो संतोषजनक निकला, लेकिन प्रधान का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं निकला।
इस पर डीएम ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम ने इस मामले की जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को 15 दिन में जांच करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने खंड विकास अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद को उक्त अधिकारियों को ग्राम पंचायत संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम द्वारा ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाए जाने की पुष्टि पंचायत विभाग की सहायक विकास अधिकारी कृष्णा देवी ने की है।