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Pilibhit News: हत्यारे को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया

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पीलीभीत। जमीन के बंटवारे के विवाद में हुई हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में आधी राशि वादी मुकदमा को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं।
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थाना अमरिया के गांव बिलहरा माफी के लखविंदर सिंह ने दो जून 2018 को थाना अमरिया में तहरीर देकर कहा कि उसके पिता व ताऊ जागीर सिंह में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। शाम 4:30 बजे जमीन को जोतने के लिए ग्राम मैनाजुंडी कोतवाली सितारगंज के कुलदीप सिंह, जागीर सिंह, बेरिया बाजपुर की उनकी बेटी रानी के ससुर व एक अज्ञात व्यक्ति आए।
कुल्हाड़ी व तलवार से पिता गुरमेल सिंह पर वार किया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए अमरिया से जिला अस्पताल भेजा गया। जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में जागीर सिंह को दोषी पाया। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) महेंद्र पाल गंगवार ने वादी सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलों को सुनने के बाद जागीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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किसान पर जानलेवा हमला करने वाले दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

पीलीभीत। किसान पर लाठी-ठंडों व तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले के दो दोषियों को सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि पीड़ित जागीर सिंह को देने का भी आदेश दिया है।
भजन कौर ने अमरिया थाने में काकू सिंह, देव सिंह व लखविंदर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि उसके पति दो जून 2018 को खेत में काम कर रहे थे। तभी आरोपी काकू सिंह, लखविंदर सिंह व देव सिंह ने उसके पति को जान से मारने की नीयत से लाठी-ठंडा व तलवार से हमला कर दिया। हमले में उसके पति मरणासन्न में हो गए। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया। हालत और गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। दौरान विवेचना आरोपी देव सिंह की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने काकू व लखविंदर सिंह को सजा सुनाई है। अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध ) महेंद्र पाल गंगवार ने की। संवाद
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