पीलीभीत। अवैध चरस में पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। थाना हजारा के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेंद्रपाल सिंह 15 जनवरी 2018 को पुलिस टीम के साथ थाने से शांति व्यवस्था के लिए रवाना हुए थे। सूचना पर टीम ने बाजार घाट के निकट घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। उसने अपना नाम गुरुमुख सिंह निवासी कंबोजनगर बताया। उसके पास से 520 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई। संवाद