पीलीभीत। किशोरी को अगवा करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट छांगुर राम ने दोषी मुन्ना उर्फ राशिद को छह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 75 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।
सुनगढ़ी कोतवाली क्षेत्र के एक युवक ने वर्ष 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 10 अगस्त 2015 को उसकी 15 वर्षीय बेटी को मोहल्ला देशनगर निवासी मुन्ना अगवा कर भगा ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुन्ना को किशोरी को अगवा करने का दोषी माना। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की।
किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।
किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।
किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।