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Pilibhit News: मिस ब्रांड पान मसाला मिलने पर दुकान और फर्म पर तीन लाख का जुर्माना

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पीलीभीत। खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से लिया गया पान मसाला जांच में मिस ब्रांड निकला। इस पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने दुकानदार और फर्म पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि एक माह के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के मोहल्ला खुशीमल के रहने वाले तरुण कुमार की मैसर्स जगन्नाथ प्रसाद एंड संस फर्म से रजनीगंधा पान मसाला का नमूना लिया। नमूने को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। लैब से वर्ष 2021 में रिपोर्ट आई। इसमें विक्रय किए जाने वाला पान मसाला मिस ब्रांड पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति मय नोटिस फर्म स्वामी को भेजी गई।
निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उनकी ओर से न हीं कोई अपील की गई और न ही अपना पक्ष अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार एमआर मार्केटिंग प्रालि, बरेली ब्रांच 217, नरकुलागंज नई बस्ती बरेली की ओर से पूर्व में कोई बिल न तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, न ही अभिहित अधिकारी को और न हीं कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को प्रस्तुत किया गया।
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वाद संस्थित हो जाने के पश्चात दो वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत बहस की स्थिति पर निर्माता कंपनी का बिल प्रस्तुत किया गया। नमूना लेने के दौरान विक्रेता की ओर से प्रस्तुत इनवाॅइस संख्या-बीएलवाई -21-22/0899 दिनांक 27 अगस्त को निर्गत है, जबकि निर्माता कंपनी की इनवाॅइस उसके पश्चात दिनांक तीन सितंबर को निर्गत है।
इससे स्पष्ट हुआ कि इनवाॅइस संख्या डीएसएल 3911जीएस 2102032 दिनांक तीन सितंबर जो कि आपत्तिकर्ता एमआर मार्केटिंग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नगत नमूने से संबंधित नहीं है। यह भी स्पष्ट हुआ कि खाद्य कारोबारकर्ता व थोक विक्रेता द्वारा पान मसाले की बिक्री व भंडारण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन किया गया।
इसपर एडीएम ऋतु पूनिया ने तरुण कुमार निवासी चूड़ी वाली गली, मोहल्ला खुशीमल (मैसर्स जगन्नाथ प्रसाद एंड संस) पर एक लाख और प्रतिपक्षी (फर्म) एमआर मार्केटिंग प्रालि, बरेली ब्रांच, 217 नरकुलागंज, नई बस्ती, बरेली पर दो लाख का अर्थदंड लगाया। दोनों को जुर्माने की धनराशि एक माह में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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