पीलीभीत। अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छांगुरराम ने आरोपी नरेश कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अर्थदंड की धनराशि में से 75 फीसदी पीड़िता को बतौर प्रतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
एक युवक ने गजरौला थाने में 26 दिसंबर, 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी मां सब्जी लेने और पिता मजदूरी करने गए थे। शाम करीब पांच बजे गजरौला के गांव भूहा सरैदा मुस्तकिल निवासी नरेश लोधे उसकी 14 वर्षीय बहन को अगवा कर बाइक से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन नरेश किशोरी को बस अड्डे के पास छोड़ गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की।