पीलीभीत। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का कार्य देख रहे इंचार्ज अध्यापकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जनपद के 57 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश दिया है। यह आदेश शिक्षकों की याचिका पर दिया गया है।
जिले के परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। इससे सहायक अध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक बनकर काम देख रहे हैं। इसको लेकर जिले के कुछ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया है। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो माह के अंदर 57 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन दिए जाने के लिए कहा है। इस आदेश से शिक्षकों में खुशी की लहर है।
इन शिक्षकों ने दायर की थी याचिका
पीलीभीत जनपद में इंचार्ज पद संभाल रहे विभिन्न ब्लाॅकों के अध्यापकों विजय कुमार शर्मा, निखिल सक्सेना, अंकित जायसवाल, पुष्पेंद्र सिंह, रामानंद अवस्थी, विपिन दीक्षित, जुगेंद्र सिंह मौर्या,अरशद हुसैन खान, मोहम्मद चांद मियां, देव कुमार, जितेन्द्र कुमार, शब्बीर अहमद, रूही बी, सुशील कुमार, बुद्ध प्रकाश,अज़ीज़ मोहम्मद रिज़वी, सुनील गंगवार, ओम प्रकाश, बनवारी लाल, हरीचरन वर्मा, आनंद कुमार, रमेश सिंह यादव, प्रभात, नीलम राणा, शशांक मिश्रा, मोहन स्वरूप, गंगाराम वर्मा, वीरेंद्र सिंह, हसमत अली अंसारी, शिराज अहमद, राम सिंह, अरुण लता, महेश्वर दयाल, वीरपाल, विशाल गुप्ता, सतीश कुमार, पवन कुमार, जावेद मियां, मोहम्मद नज़िर, नूर मोहम्मद,अंजू सिंह, जाहिद हुसैन, मुनीश कुमार, नजिश मोज़्ज़ामा,नौरत्न सिंह, सचिन्द्र कुमार पाठक, प्रभात कुमार,रजनी गंगवार, प्रदीप यादव, कमल सिंह,मोहम्मद आफाक खान, विजय पाल सिंह,सत्यपाल, विजय कुमार तथा अन्य अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट के आदेश की जानकारी हुई है। यहां के शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। आदेश के तहत प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
- अमित कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी