केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और पीलीभीत शहर के पूर्व विधायक वीके गुप्ता पर विचाराधीन आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई सीजेएम सुनील कुमार सिंह की अदालत में 27 नवंबर को होगी। पुलिस के अनुसार 28 मार्च 2009 को कलराज मिश्र और वीके गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति कचहरी में सभा की और आचार संहिता का उल्लंघन किया। यह मामला सीजेएम सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में चल रहा है। इस बीच सरकार ने इस केस को वापस लेने का आदेश भी कर दिया है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी केस वापसी की अर्जी भी दे चुके हैं। मंगलवार को भी इस केस में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तारीख 27 नवंबर लगाई गई है। बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र कर रहे हैं।