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लॉकडाउन में सैलून औैर ब्यूटीपार्लर को भी मिली छूट

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पीलीभीत। लॉकडाउन में रियायत से अछूते चल रहे सैलून और ब्यूटी पार्लरों को भी जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। डीएम वैभव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर यह दुकानें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सात बजे से अपराह्न एक बजे तक खोली जाएगी। प्रतिष्ठान संचालक का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं अपने कर्मचारी और दुकान पर रहने वाले अन्य लोगों को मॉस्क उपलब्ध कराते हुए अनिवार्य रूप से इनका प्रयोग कराना सुनिश्चित करें। प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबिन रखने के साथ कर्मचारियों और आने वाले ग्राहकों को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कराएं। दुकान पर ग्राहकों के हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। प्रत्येक ग्राहकों के समुचित सैनिटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान प्रदान हो।
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