पीलीभीत। मूकबधिर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) महेशानंद झा ने युवक को दोषी पाते हुए एक लाख जुर्माना सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 75 फीसदी पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
गजरौला थाना क्षेत्र के एक युवक ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि पांच जुलाई 2020 को उसकी 19 वर्षीय मूक-बधिर बहन खेत में शौच के लिए गई थी। काफी समय के बाद भी जब वह वापस नहीं आई तो परिवार के सभी सदस्य उसकी तलाश में जुट गए। खेत कि ओर गए तो गन्ने के एक खेत में रवि चौहान उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर रहा था।
आरोपी घरवालों को देखकर भागने लगा। गांव वालों की मदद से रवि को पकड़ लिया गया। बहन ने रो-रोकर इशारों से अपने साथ दुष्कर्म होने की बात बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच में आरोप सिद्ध होने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद रवि चौहान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।