पीलीभीत। युवती की अगवा कर हत्या करने में मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश छांगुरराम ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
थाना बरखेड़ा के गांव ट्यूहलिया निवासी रुद्रप्रताप सिंह ने 31 अगस्त 2015 को थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बहन को 30 अगस्त 2015 को गांव का ही सुभाष चंद्र अगवा कर ले गया। इसके बाद सुभाष की मां, भाभी और भाई ने बहन को टिकरी पहुंचा दिया। शिवानी ने सुभाष को उसकी बहन को ले जाते देखा था। बाद में उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
विवेचना के बाद पुलिस ने सुभाष के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छांगुरराम ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुभाष को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) विमल कुमार वर्मा ने की।