पीलीभीत। बीसलपुर के पूर्व विधायक और बसपा सरकार में मंत्री रहे अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू द्वारा जमीन खरीद में कम स्टांप शुल्क अदा करने का मामला सामने आया है। मामला डीएम कोर्ट में चला। पूर्व मंत्री ने समाधान योजना में बकाया स्टांप शुल्क ब्याज सहित अदा भी कर दिया है।
मामला सितंबर 2018 का है। अनीस अहमद ने शाहजहांपुर हाईवे पर जमीन खरीदी थी। इसकी कुल मालियत एक करोड़, 10 लाख, 26 हजार रुपये पर पांच लाख, 51 हजार, 300 रुपये का स्टांप शुल्क अदा किया गया था। बाद में तहसीलदार बीसलपुर की जांच में पाया गया कि सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कुल मालियत एक करोड़, 45 लाख, 27 हजार रुपये है।
इसके हिसाब से सात लाख, 26 हजार, 350 रुपये स्टांप शुल्क अदा होना चाहिए था, लेकिन बैनामे में 5,51,300 रुपये का ही स्टांप शुल्क अदा किया गया। यानि एक लाख, 75 हजार, 50 रुपये का स्टांप शुल्क कम दिया गया। मामला डीएम कोर्ट में चला। इस पर फैसला इसी साल जुलाई में हुआ। समाधान योजना में पूर्व मंत्री ने बकाया स्टांप सौ रुपये के टोकन के साथ अदा किया। इसमें एक लाख, 23 हजार, 442 रुपये ब्याज सहित कुल दो लाख, 98 हजार, 572 रुपये अदा किए गए। इसके बाद मामले का निस्तारण हो सका।
अनीस अहमद खां द्वारा जमीन खरीद में कम स्टांप शुल्क चुकाया गया था। उन्होंने समाधान योजना के तहत बकाया स्टांप शुल्क ब्याज सहित जमा कर दिया है। मामला निस्तारित हो गया है। -पुलकित खरे, डीएम
बैनामे के वक्त जितना स्टांप बताया गया था उतना लगाया था। बाद में कम स्टांप की बात कही गई, जिस पर डीएम के निर्देेश पर धनराशि जमा करा दी गई। प्रकरण समाप्त हो गया है। -अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू, पूर्व मंत्री